लखनऊ। महिला सशक्तीकरण के दावों के बीच राज्य महिला आयोग ने बैड टच व छेड़छाड़ आदि घटनाओं को रोकने के लिए एक अजीबोगरीब आदेश पारित किया है जो प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। आयोग ने कहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के बाल केवल महिलाएं ही काटें। बुटीक में भी पुरुष उनके कपड़ों की नाप न लें। जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजे गए हैं।
महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- एहतियात कदम जरूरी
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बताया कि आयोग के पास पिछले कई दिनों से प्रदेश भर से महिलाएं जिम, योग सेंटर और ब्यूटी पार्लर जैसी जगहों पर पुरुषों के बैड टच करने की शिकायतें कर रही हैं। कई महिलाओं ने अपनी बच्चियों के साथ बसों में ड्राइवर या स्कूल के कर्मचारियों पर बैड टच किए जाने की भी शिकायत दर्ज कराई है।
कानपुर में पुरुष जिम ट्रेनर ने तो एकता नाम की महिला की हत्या तक कर दी। इसे देखते हुए एहतियाती कदम जरूरी है। इसलिए आयोग ने निर्देश दिया है कि स्कूलों की बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर की व्यवस्था शिक्षण संस्थान अनिवार्य रूप से करें।
महिलाओं के साथ बढ़ रहीं छेड़खानी की घटनाएं
आयोग के पत्र में कहा गया है कि कुछ नृत्य केंद्र और नाट्य कला केंद्रों में भी पुरुष प्रशिक्षक महिलाओं को प्रशिक्षित करने के दौरान छेड़खानी करते हैं। इसकी शिकायत वे अपने परिजनों से नहीं कर पाती हैं। इसलिए नृत्य केंद्रों में महिला डांस टीचर ही रखी जाएं।
बुटीक में महिलाओं के कपड़ों की नाप के लिए महिला दर्जी अवश्य हो। पुरुष टेलर केवल सिलाई का काम करें। जिन दुकानों पर महिलाओं से संबंधित वस्त्रों की ब्रिकी होती है, वहां पर अनिवार्य रूप से महिला कर्मचारी रखी जाएं। कानपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए जिम और योग केंद्रों में महिला ट्रेनर रखी जाएं। इन केंद्रों और ट्रेनर का सत्यापन भी कराया जाए। महिला सुरक्षा के लिए जिम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
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