प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल के खाली सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के पदों पर 2021 से चल रही भर्ती की प्रक्रिया 31 मार्च तक 2025 से पहले पूरी होंगी। विधान परिषद में एलएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल व राजबहादुर सिंह चंदेल ने नियम 105 के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का मुद्दा उठाया तो सभापति ने यह निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती में 271071 के सापेक्ष 42066 व प्रधानाध्यापक के 14931 में से 1544 अभ्यर्थी पास हुए हैं। परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए थे। इसमें हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर परीक्षा परिणाम सही माना है। इसके बाद पास अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम विभाग को जारी करना है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी आज तक विभाग इस पर कार्यवाही नहीं कर सका है।
इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेगी। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। किंतु जवाब से असंतुष्ट एमएलसी डॉ. अग्रवाल इसके लिए समय सीमा तय करने की मांग कर रहे थे और उन्होंने परिषद से बर्हिगमन किया। इस पर सभापति ने निर्देश दिया कि यह भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 (इसी वित्तीय वर्ष में) के पहले पूरी कराई जाए।
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