प्रयागराज,
68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में स्थानांतरित एमआरसी श्रेणी के शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील तथा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी के आदेश के अनुपालन में वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि से करने का आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हो गया है। 68500 शिक्षक भर्ती में एमआरसी शिक्षकों का पुनः जिला आवंटन वर्ष 2022 में अपने मनपसंद जिले में कर दिया गया था।
68500 के अंतर्गत स्थानांतरित होकर आये एमआरसी शिक्षकों का वरिष्ठता निर्धारण को लेकर मुख्य पैरवीकर्ता रोहित कुमार व अन्य ने उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील तथा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करके प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता बहाल का आदेश कराया था। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता का निर्धारण करने तथा शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया में भी प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु सभी बीएसए को एमआरसी शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि मानव संपदा पर लॉक करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार 68500 एमआरसी के अंतर्गत आये शिक्षकों को पूर्ण रूप से सभी प्रक्रिया के लिए वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति से ही देने का अनुपालन हो गया है।
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