नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें खाली नहीं रह सकतीं। केंद्र सरकार राज्यों समेत सभी हितधारकों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करे।
जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। केंद्र के वकील ने कहा, हितधारकों की समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। अब यह उचित होगा कि केंद्र हितधारकों के साथ बैठक कर ठोस प्रस्ताव लाए। इस पर पीठ ने केंद्र को बैठक करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, तीन महीने में जरूरी कार्रवाई की जाए। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। ब्यूरो शीर्ष अदालत ने उठाया था मुद्दा : अप्रैल, 2023 में
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली रहने का मुद्दा उठाया था।
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