लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) और प्रवक्ता के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया है।
माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। प्रवक्ता पद के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी।
लोकसेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग (डीएसई) से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। डीएसई ने उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा
छठे संशोधन व उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। डीएसई के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है।
संशोधन के अनुसार, योग्यता से समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा
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