UPS: एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS) को लेकर केंद्र सराकर ने अधिसूचना जारी कर दी है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
UPS स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS दोनों को मिलाकर बनाई गई है. इस स्कीम का मकसद रिटायर्ड कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि देना है. 24 जनवरी 2025 को सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS केवल पात्र कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष शर्तों के तहत उपलब्ध होगी.
इन मामलों में मिलेगा फिक्स पेंशन
ऐसे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से गारंटीड पेंशन मिलेगी. सरकार द्वारा FR 56(j) के तहत रिटायर्ड किए गए कर्मचारी (जिन्हें दंडित नहीं किया गया हो) को भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन दी जाएगी.
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन दी जाएगी. यह योजना उन कर्मचारियों के लिए नहीं होगी जिन्हें सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो. ऐसे मामलों में उनके लिए UPS चुनने का ऑप्शन नहीं होगा.
किसे-कितने मिलेगा पेंशन?
25 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा. वहीं, 25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन दी जाएगी.
इसके अलावा 10 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. यदि पेंशनधारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को अंतिम स्वीकृत पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
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