नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह के लिए अस्वीकृति भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक महिला के खिलाफ आरोपपत्र खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उस महिला पर एक अन्य महिला को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। आरोपी के बेटे से खुदकुशी करने वाली महिला प्यार करती थी। आरोप थे कि युवक की मां ने शादी से इनकार किया, इससे आहत महिला ने आत्महत्या कर ली।
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