बुलंदशहर। पदोन्नति के मामले में उच्च न्यायालय ने प्रधानाध्यापकों को राहत दी है। शिक्षक नेता सुरेंद्र यादव व आदित्य कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्राप्त परिषदीय शिक्षकों को उच्च न्यायालय प्रयागराज से बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के दिनांक नौ दिसंबर 2024 और उसके क्रम में बीएसए के दिनांक दस दिसंबर 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने नौ दिसंबर एक आदेश जारी कर वर्ष 2015 के पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया था। इसी आदेश के क्रम में बीएसए ने पदोन्नति निरस्त करने का आदेश करते हुए पदोन्नत शिक्षकों को अपने पदोन्नति पूर्व के विद्यालय में वापस जाने के निर्देश दिए थे। इन दोनों आदेशों के विरुद्ध उन्होंने न्यायालय की शरण ली। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों आदेशों को स्थगित कर दिया है। बता दें कि प्रधानाध्यापकों की वर्ष 2015 में हुई पदोन्नति के विरोध में शिक्षक नेता वेदप्रकाश गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीएसए डाॅ. लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। संवाद
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