प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।
परीक्षा में प्रश्नपत्रों की गोपनीयता एवं शुचिता बनाए रखने और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साफ किया है कि निरीक्षण दल के किसी सदस्य को धमकी, उत्प्रेरणा, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग से प्रभावित करने या प्रभावित किए जाने का प्रयास करने पर आरोपी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के साथ ही जेल की सजा होगी। साथ ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित कर्मचारी की लापरवाही से प्रश्नपत्र के पूर्व प्रकटन, परीक्षा संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव होने की स्थिति में भी जेल व जुर्माना
होगा।
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