आयकर हेतु ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम चुने, देखें और अपना संशय दूर करें और क्या बदलाव भी संभव है यह भी जाने

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 क्या पिछले वित्तीय वर्ष में *ओल्ड रिजीम लेने के बाद इस बार न्यू रिजीम* लिया जा सकता है?

या

इस वित्तीय वर्ष में आयकर आगणन के लिए *ओल्ड रिजीम चुनने के बाद आई.टी.आर (ITR) फ़ाइल करते समय न्यू रिजीम* चुना/लिया जा सकता है?

*ANS:* *बिल्कुल..* ✅ 

* अब तक जारी प्रावधानों के अनुसार *नौकरीपेशा व्यक्ति/इनकम फ्रॉम सैलरी (ITR1)* और कैपिटल गेन (ITR2) वाले इसमें *कभी भी अपनी सुविधानुसार बदलाव/स्विच* कर सकते है।

* जिनकी *बिजनेस इनकम है* या *itr3* फ़ाइल करते है वो केवल एक ही बार स्विच कर सकते हैं..

आयकर हेतु ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम चुने, देखें और अपना संशय दूर करें और क्या बदलाव भी संभव है यह भी जाने

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