नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सत्यापन की मांग पर भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि सत्यापन करते समय ईवीएम का डाटा डिलीट न किया जाए और न ही दोबारा से अपलोड।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और चुनाव में हारे उम्मीदवार सर्व मित्तर की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए दिया। एडीआर की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल, 2024 को चुनाव के बाद ईवीएम की जली जली हुई मेमोरी/माइक्रो-कंट्रोलर और सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) की जांच और सत्यापन के आदेश का निर्वाचन आयोग द्वारा समुचित तरीके से पालन नहीं किया जा रहा।
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