‘पेंशन राशिकरण पर केंद्र या कोर्ट के मुताबिक फैसला’

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 लखनऊ, । वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ पेंशनर्स सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में पेंशन राशिकरण की अवधि 12 साल किए जाने के मसले पर बात हुई। अपर मुख्य सचिव ने इस मसले पर साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के फैसले या कोटके अंतिम के मुताबिक फैसला होगा।

उन्होंने 65, 70, 75 वर्ष की आयु पर 5, 10, 15 प्रतिशत क्रमश पेंशन में वृद्धि, कोरोना काल में रोके गए महंगाई राहत की अवशेष राशि का भुगतान आदि बिंदुओं पर भी केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक ही फैसला लेने की बात कही है। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के महामंत्री ओंकार नाथ तिवारी ने बताया कि नोशनल वेतनवृद्धि के फलस्वरूप अवकाश नकदीकरण के अवशेष का भुगतान समेत अन्य समस्याओं के समाधान कराने के मसले पर अपर मुख्य सचिव ने सहमति दी है।

‘पेंशन राशिकरण पर केंद्र या कोर्ट के मुताबिक फैसला’

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