आज से फास्टैग का नया नियम, देरी पर अतिरिक्त जुर्माना

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 नई दिल्ली। फास्टैग का नया नियम सोमवार से लागू होने जा रहा है। इसके तहत कम बैलेंस, भुगतान में देरी या फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इससे सरकार का मकसद फास्टैग में दिक्कत के कारण टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किए गए बदलावों के तहत अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे पेमेंट एरर कोड 176 लिखकर रिजेक्ट हो जाएंगे।

पहले रिचार्ज करें फास्टैग : अगर वाहन के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल लेन-देन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है, तो यूजर्स पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। पहले यूजर्स टोलबूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करके आगे जा सकते थे। ब्यूरो

आज से फास्टैग का नया नियम, देरी पर अतिरिक्त जुर्माना

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