सुप्रीम कोर्ट ने नियम बरकरार रखा, विदेश में एमबीबीएस करने से पूर्व पास करना होगा नीट-यूजी

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 नई दिल्ली। विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ऐसे छात्र-छात्राओं को विदेश में एमबीबीएस करने से पहले नीट-यूजी की परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही वे विदेश में दाखिला ले सकेंगे। अदालत ने विदेश में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के नियम को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट में विदेश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट-यूजी की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। 2018 में एमसीआई ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नियम बरकरार रखा, विदेश में एमबीबीएस करने से पूर्व पास करना होगा नीट-यूजी

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