जन्म प्रमाणपत्र नहीं तो आधार का डाटा होगा मान्य

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 लखनऊ। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने में आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। पूर्व में दिए गए छूट के साथ ही अब आधार के नाम व जन्म प्रमाणपत्र को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर भी बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अगर जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो आधार में लिखा नाम मान्य होगा।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डीआईओएस व बीएसए से कहा है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने अपार आईडी बनाने में आ रही समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

उपलब्ध है तो यू डायस रिकॉर्ड में पोर्टल पर वही नाम और जन्मतिथि दिखाई जानी चाहिए। भले ही आधार आईडी में नाम कुछ भी दर्ज हो।

इसी तरह यदि जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया गया है तो आधार आईडी के आधार पर यू डायस में डाटा भरा जाएगा। यदि नाम, आधार आईडी और जन्म प्रमाणपत्र एक ही है और यू डाइस में रिकॉर्ड अलग है तो जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार यू डायस में डाटा अपडेट किया जाएगा

अपार आईडी : जन्म प्रमाणपत्र नहीं तो आधार का डाटा होगा मान्य

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