आगरा। शिक्षक महासंघ की याचिका पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जिसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को उनके पद के अनुरूप वेतन देने की मांग की गई थी। शिक्षकों का कहना है कि वे प्रधानाध्यापक की सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन वेतन केवल सहायक अध्यापक के रूप में मिल रहा है।
बीएसए आगरा ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने बीएसए को नोटिस जारी कर 11 अप्रैल तक शपथपत्र प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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