उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश रोका

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 उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश रोका

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महराजगंज के उप प्राचार्य श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के अपने पहले के आदेश को रोक दिया है। यह फैसला शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री सिंह की पूर्व सेवा विशिष्ट बीटीसी से जुड़ी है और 2004 के प्रशिक्षु हैं।

सरकार ने 28 मार्च, 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में श्री सिंह को ओपीएस के तहत कवर करने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में शिक्षा निदेशक ने बताया कि बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी को पुरानी पेंशन में शामिल करने का मामला अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने श्री सिंह को ओपीएस के तहत शामिल करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। विभाग ने कहा है कि इस मामले में आगे का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

यह आदेश आलोक कुमार, विशेष सचिव द्वारा जारी किया गया है और संदीप परमार, संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है। इस आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी ग

ई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश रोका

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