आरटीई के तहत पढ़ाने से इनकार पर होगी कार्रवाई – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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● हाईकोर्ट ने एक निजी विद्यालय को दी चेतावनी

● प्रधानाचार्य पर कोर्ट की अवमानना का केस होगा

लखनऊ, । शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चे को दाखिला मिलने के बावजूद पढ़ाने से इंकार पर सख्त रुख अपनाते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक निजी विद्यालय को चेतावनी दी है कि यदि बच्चे को पढ़ने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो विद्यालय के प्रधानाचार्य पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने गोण्डा के विनय कुमार वर्मा की याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि उसके बेटे को शिक्षा का अधिकार के तहत यशमय पब्लिक स्कूल आवंटित किया लेकिन जब उसका बेटा स्कूल गया तो उसे क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी।

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