पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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लखनऊ। पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल-पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। वाहन से हादसा हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरे को हानि पहुंचने पर मुआवजा देना हाेगा।

प्रदेश में पहली बार बल्क में लखनऊ आरटीओ से 211 डीएल और 260 वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इन्होंने पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। जनवरी 25 से ‘सारथी’ पोर्टल पर इनका डाटा अपडेट हो रहा है। पोर्टल से बीमा कंपनियां भी जुड़ी हैं। नौ हजार वाहन स्वामियों को पंजीकरण निलंबन के लिए नोटिस भेजा रहा है।

डीएल निलंबन अवधि में वाहन चलाया और हादसा हुआ तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। वाहन से दूसरे को हानि पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति देनी होगी। सारी देयता वाहन स्वामी की होगी। -प्रदीप सिंह, एआरटीओ प्रशासन

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