प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका निस्तारित – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका लखनऊ खंडपीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए निस्तारित कर दी। इस आदेश से याचियों को कोई राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।

शाहजहांपुर के शशि, उपासना, अविनाश पाल, नीलेश कुमार और दीप शिखा ने याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि कोर्ट शासन के 16 जून 2025 के आदेश को रद्द करने का निर्देश दे। साथ ही शाहजहांपुर के बीएसए के 30 जून 2025 व पीलीभीत के बीएसए के 25 जून 2025 के आदेश को रद्द किया जाए। वहीं, परमादेश जारी कर शाहजहांपुर के मदनापुर ब्लॉक के गिरधरपुर छीटी स्थित प्राथमिक विद्यालय का कामकाज जारी रखने का आदेश दिया जाए।

कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका में लखनऊ खंडपीठ के दिए गए आदेश का अवलोकन किया। कहा, लखनऊ पीठ की ओर से पहले ही मामला सुलझा लिया गया है। लखनऊ पीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। ब्यूरो

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