नई दिल्ली, एजेंसी। निजी पेंशन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को बड़ी राहत की तैयारी है। लोकसभा की विशेष समिति ने नए विधेयक में पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी पर कर व्यवस्था समान करने की सिफारिश की है।
अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र के पेंशनधारकों को इस पर कर का लाभ छूट मिलता है, जबकि गैर-नौकरीपेशा पेंशनधारकों को कोई छूट नहीं मिलती। समिति ने इस असमानता को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान व्यवस्था में केंद्रीय, राज्य सरकार और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को पेंशन की एकमुश्त राशि पर 100 फीसदी कर छूट मिलती है। निजी क्षेत्र में आंशिक छूट मिलती है। ग्रेच्युटी मिली हो तो एक-तिहाई एकमुश्त राशि छूट योग्य है, अन्यथा आधी पर छूट है।
आम आदमी को ऐसे राहत: आसान भाषा में समझें तो जो लोग नौकरी में नहीं हैं अथवा जिनके नियोक्ता के पास पेंशन फंड नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वयं किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड (जैसे एलआईसी पेंशन स्कीम) में निवेश किया है, उनकी एकमुश्त पेंशन पर भी कर छूट मिल सकेगी।
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