मर्जर वाले मामले में आदेश आ चुका है। अगली तारीख 01 सितम्बर तय की गई है। इसमें सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आदेश दिए हैं कि –
• 50 से ऊपर नामांकन वाले विद्यालय,
• और 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय,
डिमर्ज कर दिए जाएँ।
इस पर माननीय न्यायालय ने स्वयं सवाल उठाया और कहा कि –
आप लिखित में दीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आदेश दिए हैं, उन्हें रिकार्ड पर लाइए और उसके अनुसार कार्यान्वयन करते हुए पूरा डाटा प्रस्तुत कीजिए।
अब यह मामला सम्भवतः माननीय जस्टिस रजॉय राय जी की बेंच में जाएगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्टेटस क्वो से विद्यालयों को डिमर्ज करने में कोई बाधा नहीं है।
अर्थात स्टेटस क्वो केवल विद्यालयों के मर्जर पर लागू था, डिमर्ज पर नहीं। इसलिए आवश्यकता होने पर विद्यालयों को डिमर्ज किया जा सकता है।
हमारा असली उद्देश्य अब भी यही है कि 16.06.2025 का आदेश रद्द कराया जाए क्योंकि चाहे 50 का नामांकन हो या 1 किमी की दूरी – विद्यालयों को पहले ही नियमों के अनुसार परिधि में डिज़ाइन किया गया था।
लड़ेंगे और जीतेंगे
#rana
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