इस पत्र में कहा लिखा है कि pre rte नियुक्त शिक्षक को टेट पास करना अनिवार्य है और इसमें 31मार्च 2015को जो शिक्षक सेवा में कार्यरत थे उन्हें चार साल में न्यूनतम योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था टेट एक पात्रता परीक्षा है न कि न्यूनतम योग्यता जो कि rte लागू होने के बाद नियुक्ति भर्ती प्रमोशन (नवंबर 2014में लागू) हेतु चयन प्रक्रिया का हिस्सा हैं
उत्तर
राहत मिल सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज नहीं होता है। बस उनसे रिक्वेस्ट की जाती है।
शिक्षक संघ को निवेदन करना चाहिए कि वह मोदी जी से बात करें । कि NCTE का नोटिफिकेशन 2010 का क्लॉज 4 और एनसीटीई के नोटिफिशन 2014 के क्लॉज 4B को RTE एक्ट के सेक्शन 23(2) में दिनांक 23/08/2010 की तिथि के प्रभाव से प्रतिस्थापित करें।
कोई शिक्षक कोर्ट जा रहा है तो वह शिक्षकों को गुमराह कर रहा है।
अविचल
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