मेरी याचिका Writ A 523/2024 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड, प्रयागराज की तरफ से जो काउंटर आया है उसमें वे इलाहाबाद की एकल पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहते हैं कि प्रमोशन में TET अनिवार्य नहीं है। (सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यही है क्योंकि लखनऊ डिवीजन बेंच ने TET की अनिवार्यता पर स्टे दिया था, क्योंकि नियमों के विपरीत सरकार प्रमोशन कर रही थी और मैंने नियम 18 की वैधता को चुनौती दी थी।)
उसके बाद एक अन्य केस में ये कहते हैं कि इनचार्ज हेड मास्टर हेतु TET अनिवार्य है।
दोनों ही बातों से यह साफ़ समझ में आता है कि ये अधिकारी सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वरना जिस TET का विरोध वे मेरी याचिका में कर रहे हैं उसी TET के पक्ष में अन्य केस में बहस कर रहे हैं।
दोनों बयान परस्पर विरोधाभासी हैं और लोग कहते हैं कि “हिमांशु ज़िम्मेदार है”, लेकिन भगवान ने अक्ल दी है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि नियम की दृष्टि से हिमांशु सही है।
बाकी समय से पहले कोई नहीं जाएगा।
#rana
संलग्नक:
1.मेरी याचिका का विरोध करते हुए काउंटर में एकल पीठ के निर्णय का हवाला दिया गया है।
2.जबकि सरकार स्वयं कोर्ट में यह कह रही है कि TET अनिवार्य है।
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