नई दिल्ली। नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस-लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया है।
यह शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की ओर से वसूला जाता है। नया नियम एक अक्तूबर 2025 से लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया पीआरएएन (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना शुल्क 100 रुपये प्रति खाता होगा। हालांकि जिन खातों में शून्य शेष होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेन-देन पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी।
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