पीएफ दावा रद्द नहीं होगा आंशिक भुगतान मिलेगा,इन मामलों में कर्मियों को मिलेगी यह सुविधा – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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नई दिल्ली, । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब अगर पीएफ क्लेम में कोई कमी रह जाती है तो सदस्य का दावा पूरी तरह खारिज नहीं होगा। इसके बजाय उसे आंशिक भुगतान मिल जाएगा।

ईपीएफओ ने इस संबंध में अपने सभी क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल, पहले कई नियोक्ता समय पर अपना हिस्सा पीएफ खाते में जमा नहीं करते थे या पुराने पीएफ खाते की जानकारी ठीक से दर्ज नहीं होती थी। इस वजह से कर्मचारी का पूरा दावा खारिज हो जाता था और उसे रकम मिलने में महीनों की देरी होती थी।

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पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा : अब ईपीएफओ की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी को उसका एक हिस्सा तुरंत दिया जाएगा। बाकी पैसा बाद में मिल जाएगा, जब नियोक्ता या पिछली कंपनी की तरफ से रकम मिल जाएगी। निर्देशों के मुताबिक, ईपीएफओ कार्यालय हर ऐसे मामले का रिकॉर्ड रखेंगे और हर महीने उसकी समीक्षा करेंगे।

इन मामलों में कर्मियों को मिलेगी यह सुविधा

● अगर नियोक्ता ने अपना हिस्सा पीएफ में जमा नहीं किया है

● पीएफ खाते से जुड़ा फॉर्म-3ए उपलब्ध नहीं है

● पुराना पीएफ खाता ठीक से ट्रांसफर नहीं हुआ है

● पीएफ ट्रांसफर में देरी हो या पिछली कंपनी से ट्रांसफर न किया गया हो

● यदि कर्मचारी ने पूरी राशि का दावा न किया हो

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