प्रयागराज । हाईकोर्ट ने दो वर्षों से शिक्षकविहीन चल रहे चित्रकूट के रैपुरा जूनियर हाईस्कूल को लेकर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6-14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद इस स्कूल में करीब दो साल से एक भी अध्यापक नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने रैपुरा गांव के राहुल सिंह पटेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला ने कोर्ट में पक्ष रखा।
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