फर्रुखाबाद कायमगंज के तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक व बीएसए कार्यालय के एक लिपिक के खिलाफ शिक्षक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मुकदमा चल रहा है। इसमें आरोप पत्र दाखिला होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की। इस आदेश के खिलाफ तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने अपील की थी, सुनवाई के वाद न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया है। इससे बीईओ को अपील करने से राहत नहीं मिली।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के
मुहल्ला काजम खां निवासी शिक्षक अनिल कुमार त्रिपाठी ने 27 सितंबर 2023 को जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। पुत्र आशीष कुमार त्रिपाठी ने उस समय कायमगंज में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी गिर्राज सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय झब्बू सिंह के प्रधानाध्यापक निर्देश गंगवार व बीएसए कार्यालय में
तैनात लिपिक सुरेंद्र नाथ अवस्थी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य आरोप लगाए थे। पुलिस की जांच में शिक्षक के पास से जो सुसाइड नोट मिला था, वह शिक्षक द्वारा लिखे जाने की पुष्टि हुई। विवेचक ने जांच कर अप्रैल 2024 में तीनों आरोपितों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिला किया था। न्यायालय में दाखिला आरोप पत्र को सीजेएम ने 12 जुलाई 2024 को संज्ञान में लेकर मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ानी शुरू कर दी। आरोपी तत्कालीन बीईओ गिर्राज सिंह
ने आरोप पत्र संज्ञान लेने संबंधी सीजेएम के 12 जुलाई 2024 के आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। इसमें शासन की अनुमति मिले विना आरोप पत्र दाखिल होने और उसे संज्ञान लेने संबंधी अपना पक्ष रखकर सीजेएम के आदेश को निरस्त करने की याचना की। अपील पर सुनवाई के बाद अपर जिला जज दीपेंद्र कुमार सिंह ने बीईओ की अपील बलहीन होने के कारण खारिज कर दी है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय भेज दी गई है। मालूम हो कि इस मुकदमे में तीनों आरोपित जमानत पर हैं।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





