प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग छह महीने का ब्रिज कोर्स कराएगा। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से ऑनलाइन कराया जाएगा। शासन की ओर से इसके लिए विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापके रूप में कार्यरत कार्मिकों के लिए छह महीने अनिवार्य प्राइमरी टीचर एजुकेशन ब्रिज कोर्स किया जाना है। इसका संचालन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिया है कि बीएड प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर शिक्षक एक से 15 नवंबर तक आवेदन करेंगे। इनको पहले चरण का विशेष प्रशिक्षण से दिसंबर से 30 मई 2026 तक दिया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि न्यायालय में दिए गए निर्देश के क्रम में शासन की ओर से दिए जाने वाला शपथ पत्र भी जल्द उपलब्ध कराएंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कक्षा एक से पांच की पढ़ाई करा रहे शिक्षकों के लिए बीएड की अर्हता को मान्य नहीं किया था। इसी क्रम में प्रदेश के पिछले दिनों हुई 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को छह माह का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स कराकर, आवश्यक अर्हता पूरी कराई जाएगी। इसके बाद वे विशिष्ट बीटीसी के समकक्ष अर्हता पूरी करेंगे।
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