कैबिनेट फैसला: यूपी में अब घर बैठे मंजूर होगी वृद्धावस्था पेेंशन – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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यूपी में अब पात्र बुजुर्गों को घर बैठे आराम से पेंशन मिलेगी।

फैमिली आईडी एक परिवार-एक पहचान प्रणाली के जरिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की सूची स्वत: तैयार हो जाएगी, जो समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएगी फिर विभाग संपर्क कर लाभ दिलाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए 8.25 लाख और वृद्धजनों को इससे लाभ मिलेगा। ऐसे नागरिक जो तीन माह यानी 90 दिनों में 60 वर्ष आयु पूरी करने जा रहे हैं, उनका नाम फैमिली आईडी से स्वत: सूची में आ जाएगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी से चिह्नित पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप से संपर्क कर वृद्धावस्था पेंशन के लिए सहमति लेगा। फिर स्वचलित चिह्नीकरण में पात्र नागरिक स्वयं या सहयोग से पेंशन पोर्टल पर जाकर सहमति-बॉयोमीट्रिक सत्यापन देंगे। योजना अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि के अनुरूप 15 दिनों में स्वीकृति पत्र भेजा जाएगा। फिर बैंक खाते में पेंशन भेज दी जाएगी.

दस साल तक किराये का करारनामा ₹2000 में

लखनऊ, विसं। राज्य सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के बीच पंजीकृत करारनामा 10 सालों तक कराने के लिए स्टांप और रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी राहत दी है। यह करारनामा एक साल के लिए 500 रुपये और 10 साल का 2000 रुपये में कराया जा सकेगा। स्टांप-पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि एक वर्ष तक मानक किरायानामा विलेखों को प्रोत्साहित करने,10 साल अवधि वाले किरायानामों की रजिस्ट्री को स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस की सीमा तय की गई है। औसत किराया अधिकतम 10 लाख तक की सीमा वाले किरायानामा विलेखों पर यह छूट लागू होगी। टोल,खनन पट्टों को मुक्त रखा गया है।

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