नई दिल्ली। धोखाधड़ी रोकने के लिए वित्तीय संस्थान सिर्फ 1600 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल करेंगे। ट्राई ने इसकी समय सीमा तक कर दी है।
बैंकों को इसे एक जनवरी तक अपनाना होगा। सभी म्यूचुअल फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को इसे 15 फरवरी, इसी तरह सभी पात्र स्टॉक ब्रोकर को 15 मार्च तक इसे लागू करना होगा। बड़े एनबीएफसी, भुगतान बैंक व लघु वित्त बैंकों को एक फरवरी तक और बाकी एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए यह समयसीमा एक मार्च, 2026 है।
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