गलत वेतन निर्धारण के चलते पेंशन कटौती से कोर्ट गंभीर – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से वर्षों पहले गलत वेतन निर्धारण के आधार पर पेंशन में कटौती को गंभीरता से लिया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के डीसीपी व प्रमुख सचिव गृह को हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर ऐसे आदेश लगातार किए जा रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राजबहादुर सिंह की याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर को सुनकर दिया है।

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