बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के टीचर्स/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता का 50% हो जाने पर ग्रेच्युटी/ उपादान की धनराशि ₹ 20 लाख से बढ़ाकर ₹ 25 लाख किए जाने के संबंध में आज का आदेश
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उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1740/79-5-2017-2 दिनांक 23.08.2017 का कृपया सन्दर्भग्रहण करें, जिसके द्वारा वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियों को को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था दी गयी है कि “60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू० 20 लाख (रुपये बीस लाख मात्र) तक सीमित होगी।”
2-इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ के शासनादेश दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-8 (2) एवं शासनादेश दिनांक 02 जुलाई 2024 के प्रावधानों के अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद पर प्रभावी शासनादेश दिनांक 23.08.2017 को उक्त अंश/सीमा तक संशोधित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत किये जाने के दिनांक 01.01.2024 को अथवा उसके उपरान्त 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाते हुये अधिकतम सीमा रुपए 25.00 लाख (रुपये पचीस लाख मात्र) तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-5-X-2026-27 दिनांक 10 अप्रैल, 2026 में प्राप्त
उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
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