📰 BLO ड्यूटी पर बड़ा निर्देश: शिक्षकों की तैनाती केवल छुट्टियों/गैर-शिक्षण समय में ही
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में शिक्षकों की बूथ लेवल अधिकारी (BLO) ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी गई है। खासतौर पर पॉइंट नंबर (d) में यह साफ कहा गया है कि शिक्षकों को BLO कार्य में इस प्रकार लगाया जाए कि उनके शैक्षणिक कार्य पर कोई असर न पड़े।
📌 क्या कहता है पॉइंट (d)?
दस्तावेज़ के अनुसार:
👉 शिक्षकों को न्यूनतम रूप से BLO के रूप में तैनात किया जाए।
👉 यदि तैनाती आवश्यक हो तो—
- केवल छुट्टियों (Holidays) के दौरान
- गैर-शिक्षण समय (Non-Teaching Hours) में
- गैर-शिक्षण दिनों (Non-Teaching Days) में
👉 इसका मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षणिक कार्यों में कोई बाधा न आए।
⚠️ एकल शिक्षक विद्यालयों के लिए खास निर्देश
-
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि
👉 Single Teacher School (एकल शिक्षक विद्यालय) के किसी भी शिक्षक को BLO ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। -
इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि
📚 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो
📖 स्कूल संचालन बाधित न हो
🎯 क्यों महत्वपूर्ण है यह आदेश?
- शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए
- छात्रों की नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए
- शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव कम करने के लिए
- चुनावी कार्य और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए
निर्वाचन आयोग के ये निर्देश साफ बताते हैं कि शिक्षा कार्य सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में उसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। BLO ड्यूटी के दौरान भी यह ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी—शिक्षण कार्य—प्रभावित न हो।
👉 ऐसे में यदि कहीं इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो संबंधित अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई जा सकती है।
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