श्रावस्ती के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के तहत सत्र 2026-27 में नए नामांकन को लेकर अहम आदेश जारी किया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आधार, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज न होने पर भी किसी बच्चे का नामांकन नहीं रोका जाएगा।
RTE Act 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, साथ ही “Admission Anytime” का प्रावधान लागू रहेगा। दिव्यांग बच्चों को भी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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