प्रयागराज। हाईकोर्ट ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन, पुनर्नियोजन को लेकर स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण डेटा-आधारित और पारदर्शी होना चाहिए, न कि मनमाना। कोर्ट ने कहा कि X30 अप्रैल 2026 तक की छात्र संख्या और शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जाए।
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