69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती की मूल चयन सूची नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। विभाग अब आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई चयन सूची बनाने की तैयारी में जुट गया है। वहीं भर्ती से वंचित अभ्यर्थी सभी आरक्षण प्रभावित याचियों को लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया गया है। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी।
इधर, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सभी आरक्षण प्रभावित याची अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का प्रस्ताव रखा जाए। मोर्चे का कहना है कि इस भर्ती में पहला अधिकार उन अभ्यर्थियों का है, जो वर्ष 2020 से हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के रूप में और 2023 से डबल बेंच में याची बनकर न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे हैं। वर्तमान में वही अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवादी के रूप में अपनी पैरवी कर रहे हैं।
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