ऐसे परिषदीय स्कूल जहां छात्र कम हैं और शिक्षक व प्रधानाध्यापक अधिक, उन्हें दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। 151 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में तैनात एक से अधिक प्रधानाध्यापक को सरप्लस (अतिरिक्त) मानते हुए उन्हें अधिक छात्र संख्या वाले टूसरे विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़कर शेष सभी प्रधानाध्यापक दूसरे विद्यालय भेजे जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से सभी जिलों को इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिलों में पूल बनाकर ऐसे सरप्लस प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी।
फिर उन परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जहां पर एक भी प्रधानाध्यापक नहीं हैं, वहां इन्हें तैनात किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक, शिक्षामित्र व प्रधानाध्यापक में से कोई भी तैनात नहीं है, वहां एक शिक्षक व प्रधानाध्यापक का न्यूनतम एक पद अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। ऐसे स्कूल जहां शिक्षामित्र, शिक्षक व प्रधानाध्यापक इनमें से कोई एक भी तैनात है तो उसे कम शिक्षक वाले स्कूल की श्रेणी में सबसे ऊपर नहीं रखा जाएगा।
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