लखनऊ, । राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 30 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 10 किमी की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता थी।
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में कुछ भर्तियां काफी बड़ी होती हैं, जिनमें कई लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यूपी में अप्रैल में होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था, इसलिए अधिक केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी। आगे चलकर पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसलिए प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने शासनादेश जारी किया है। परीक्षा केंद्र बनाने के अन्य नियम पूर्व की तरह रहेंगे, सिर्फ दूरी में बदलाव किया गया है।
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