Inter-District Transfer के लिए फिर मिलेगा आवेदन का मौका

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 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा रिट याचिका संख्या 6750/2026 (ज्योति कुशवाहा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित इस आदेश का सारांश निम्नलिखित है:

 * विवाद का विषय: याचिकाकर्ता अंतर-जनपदीय स्थानांतरण (inter-district transfer) के इच्छुक थे। उनकी शिकायत थी कि 04.06.2026 के शासनादेश और उसके बाद 22.06.2026 को जारी स्पष्टीकरण के कारण स्थानांतरण की शर्तें बदल दी गईं, जिससे वे आवेदन करने के अधिकार से वंचित हो गए थे।

 * राज्य सरकार का रुख: प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार) के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य सरकार को स्थानांतरण नीति के तहत आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, ताकि पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।

 * न्यायालय का निर्देश: न्यायालय ने राज्य सरकार के इस बयान को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

   * समय सीमा में विस्तार: 22.06.2026 के परिपत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अंतर-जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की समय सीमा आज (20 जुलाई, 2026) से दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है।

   * आवेदन पर विचार: यदि याचिकाकर्ता या इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्ति इन दो सप्ताहों के भीतर आवेदन करते हैं, तो उनके मामलों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा।

   * प्रसार: राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश को संबंधित वेबसाइटों/समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित करे ताकि सभी पात्र व्यक्ति नए सिरे से आवेदन कर सकें।

इस आदेश के साथ ही वर्तमान याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: Inter-District Transfer के लिए फिर मिलेगा आवेदन का मौका

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