पत्नी जीवित तो दूसरी शादी पर ‘पति’ नहीं माना जाएगा

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 पत्नी जीवित तो दूसरी शादी पर ‘पति’ नहीं माना जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु और क्रूरता से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की है और वह विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून के अनुसार शून्य है, तो सामान्यतः उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (दहेज मृत्यु) और धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के लिए ‘पति’ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने यह फैसला पीलीभीत के माधोटांडा थाने में दर्ज दहेज मृत्यु और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में आरोपी सर्वेश उर्फ छोटू उर्फ छोटेलाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी की दूसरी पत्नी की सात वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 80, 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार ने तर्क दिया कि मृतका आरोपी की दूसरी पत्नी थी और विवाह पहली पत्नी के जीवित रहते हुआ था चूंकि यह विवाह शून्य था, इसलिए आरोपी को कानून की दृष्टि में ‘पति’ नहीं माना जा सकता और उस पर धारा 80 व 85 लागू नहीं होती।

बच्चों की कस्टडी पिता के पास बरकरार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (कस्टडी) से जुड़े एक हैबियस कॉर्पस मामले में बच्चों की कस्टडी फिलहाल पिता के पास ही बरकरार रखने का आदेश दिया है। अदालत ने मां को प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चों से मिलने की अनुमति दी है।

सिपाही की पत्नी को अनुग्रह राशि पर विचार का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले उपनिरीक्षक की पत्नी को राहत देते हुए डीएम मुरादाबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुग्रह धनराशि की अर्जी खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने पाया कि याचिका के साथ एसएसपी मुरादाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें मृतक की कोविड ड्यूटी पर तैनाती की पुष्टि की गई है। कोर्ट ने कहा कि याची के दावे पर पुनर्विचार आवश्यक है।

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