अधिसूचना के बाद छह माह में पंचायत चुनाव कराना बाध्यता’

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 अधिसूचना के बाद छह माह में पंचायत चुनाव कराना बाध्यता’

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि राज्य सरकार अधिसूचना की तिथि से छह माह के भीतर पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिए बाध्य है। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता के अनुसार यह अवधि नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ एसके शर्मा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

अभिलेख तलब किए

कोर्ट ने कहा, हमने अभिलेख तलब किए थे क्योंकि देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जो राज्य सरकार के नियंत्रण से परे थीं, जिनके कारण समय रहते चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा सके, अथवा राज्य सरकार उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व चुनाव संपन्न कराने के अपने दायित्व के निर्वहन में विफल रही।

अधिसूचना के बाद छह माह में पंचायत चुनाव कराना बाध्यता’

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