स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, YouTuber और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं; गेट बंद रखने के निर्देश

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 स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक, YouTuber और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं; गेट बंद रखने के निर्देश

देवरिया। परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और स्कूल की गतिविधियों के फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामलों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. एस. जयवर्धन गौड़ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 20 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश में विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और पठन-पाठन व्यवस्था को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि कुछ बाहरी व्यक्ति, YouTuber तथा सोशल मीडिया से जुड़े लोग अनधिकृत रूप से विद्यालयों में प्रवेश कर विद्यालय और स्टाफ के फोटो एवं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। इससे विद्यालय में पठन-पाठन प्रभावित होने के साथ शिक्षकों की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति बन रही है।

बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश नहीं

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में सभी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से वर्जित किया जाए।

कोई भी बाहरी व्यक्ति, YouTuber अथवा सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसे लोगों को फोटो या वीडियो बनाने के लिए भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालय में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति के संबंध में पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उसे सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त है।

स्कूल का गेट संचालन अवधि के बाद बंद रखना अनिवार्य

बीएसए ने विद्यालयों के गेट को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विद्यालय संचालन अवधि समाप्त होने के बाद विद्यालय का गेट अनिवार्य रूप से बंद रखा जाए।

निर्देशों में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं निजता का विशेष ध्यान रखने तथा शिक्षकों के गरिमा का उल्लंघन न होने देने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऐसी किसी गतिविधि को रोकना है जिससे छात्र-छात्राओं के हित प्रभावित हों।

सभी BEO को अनुपालन कराने के निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, शिक्षा निदेशक (बेसिक), सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, सहायक शिक्षा निदेशक तथा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजी है।

सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विकासखंड के परिषदीय विद्यालयों में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। वहीं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को भी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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