हाईकोर्ट के आदेश पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से मांगी गई नई जानकारी, 24 अगस्त तक देना होगा विवरण

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 हाईकोर्ट के आदेश पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से मांगी गई नई जानकारी, 24 अगस्त तक देना होगा विवरण

फर्रुखाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 27133/2026, धनराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने जनपद के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक संजय कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार, पूर्व में 18 अगस्त 2026 को विद्यालयों से शिक्षण संस्थाओं और सोसायटी से संबंधित निर्धारित प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में सूचना मांगी गई थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9, लखनऊ के 19 अगस्त के पत्र के आधार पर सूचना के प्रारूप में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

23 अगस्त तक अतिरिक्त समय

नए निर्देश के तहत विद्यालयों को संशोधित प्रारूप में आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 अगस्त 2026 तक तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं संशोधित एवं पूर्ण सूचना 24 अगस्त 2026 की शाम तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

इन पांच बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी

विद्यालयों को मुख्य रूप से निम्न जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है—

जिस सोसायटी द्वारा संस्था/विद्यालय संचालित किया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

संस्था/विद्यालय की प्रबंध समिति (Management Committee) में किसी एक जाति का वर्चस्व है या नहीं, इसकी जानकारी देनी होगी। यदि ऐसा है तो संबंधित वस्तुस्थिति का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी के बायलॉज (Bylaws) में किसी जाति को प्राविधान (Clause) के माध्यम से अलग रखने अथवा सदस्य बनने से बाहर करने का प्रावधान है या नहीं, इसकी जानकारी देनी होगी। यदि ऐसा प्रावधान नहीं है तो बायलॉज की प्रति के साथ इसका संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना होगा।

परीक्षण के लिए सोसायटी के बायलॉज, रजिस्ट्रेशन की प्रति, हाईस्कूल मान्यता प्रमाण पत्र, प्रबंधक की पहचान एवं समिति के सदस्यों की पंजीकृत सूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में अंकित सोसायटी के नाम, वास्तविक पते तथा वर्तमान प्रबंध समिति/साधारण सभा के सदस्यों और पदाधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है पूरा मामला

जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट किया है कि मांगी गई सूचना न्यायालय के समयबद्ध आदेश के अनुपालन से संबंधित है। इसलिए सभी संबंधित विद्यालयों को निर्धारित समय-सीमा में सही और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि सूचना तैयार करते समय निर्धारित समय-सीमा का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

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