कर्मचारी के निलंबन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जांच जारी रखने की अनुमति

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कर्मचारी के निलंबन पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जांच जारी रखने की अनुमति

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी के निलंबन आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने मामले की जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने शिवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता विभु राय को सुनने के बाद दिया।

याचिका में बताया गया कि कर्मचारी के एक सहकर्मी की पत्नी ने दोनों के बीच हुई निजी बातचीत को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। कर्मचारी ने इस शिकायत को रिकॉर्ड भी किया था। शिकायत के आधार पर अपर निदेशक (ग्रेड-II) की ओर से चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जो मामले की जांच कर रही है।

इसी दौरान राज्य सरकार ने निदेशक (प्रशासन) को सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद गत 30 जुलाई को कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया।

कर्मचारी ने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निलंबन आदेश के प्रभाव एवं उसके क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी, जबकि संबंधित मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी है।

कोर्ट के इस आदेश से कर्मचारी को फिलहाल निलंबन से राहत मिली है, लेकिन जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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