*▪️बिहार सरकारी स्कूल में 3 साल से कम सेवा वाले शिक्षकों को झटका: नहीं मिलेगा रुग्णावकाश और अर्जित अवकाश*
जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा), औरंगाबाद द्वारा जारी ताजा कार्यालय आदेश (ज्ञापांक 2869) से नव-नियुक्त शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 3 वर्ष से कम सेवाकाल वाले शिक्षक रुग्णावकाश (Medical Leave) और अर्जित अवकाश (Earned Leave) के हकदार नहीं होंगे।
मुद्दे की मुख्य बातें:
3 साल की सेवा अनिवार्य: ऐसे सभी शिक्षक (प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक) जिनकी सेवा योगदान की तिथि से 3 वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल या जनता दरबार के माध्यम से रुग्णावकाश या अर्जित अवकाश का दावा नहीं कर सकते।
बिहार सेवा संहिता का हवाला: अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के 6 मार्च 2026 के पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 240(घ) के तहत शुरुआती 3 सालों में कोई छुट्टी उपार्जित नहीं होती है।
वेतन रहित छुट्टी का विकल्प: आपात स्थिति में ऐसे शिक्षकों को हर 11 महीने की सेवा पर अधिकतम 1 महीने की “वेतन रहित असाधारण छुट्टी” दी जा सकती है, जो एक बार में 2 महीने से अधिक नहीं होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर बेवजह दी जाने वाली अर्जियों और शिकायतों को रोकने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है।
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