UDISE+ पोर्टल पर नए छात्रों को जोड़ने के लिए नया S02 फॉर्म अनिवार्य, पुराने फॉर्म होंगे निरस्त
प्रयागराज / राज्य ब्यूरो: UDISE+ स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (SDMS) में छूटे हुए छात्रों के नामांकन और प्रोफाइल क्रिएशन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। कक्षा 2 से कक्षा 12 तक के ऐसे छात्र जिनकी प्रोफाइल UDISE+ पर अब तक नहीं बनी है या मिसिंग है, उन्हें जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने नया S02 फॉर्म (v.04_17/08/2026) अनिवार्य कर दिया है। अब पूर्व में प्रचलित प्रारूप मान्य नहीं होगा।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विद्यालयों को नए छात्र जोड़ने के अनुरोध केवल इसी संशोधित प्रारूप पर भरकर ब्लॉक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय का अनुरोध पुराने S02 प्रारूप पर जिला या ब्लॉक स्तर पर लंबित पड़ा है, तो उसे निरस्त मानकर नए प्रारूप पर दोबारा भरकर जमा करना अनिवार्य होगा।
नए S02 फॉर्म से जुड़े प्रमुख नियम व निर्देश
कक्षा 2 से 12 तक के लिए लागू: यह प्रपत्र केवल कक्षा 2 से कक्षा 12 तक के उन छात्रों के लिए है जिनका प्रोफाइल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।
प्रोफाइल न बनने का कारण स्पष्ट करना जरूरी: फॉर्म में 5 तय श्रेणियों (ड्रॉपआउट के बाद दोबारा प्रवेश, गैर-मान्यता प्राप्त/ओपन स्कूल से प्रवेश, वर्तमान/पूर्व विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष प्रोफाइल न बनाना, या अन्य देश से आना) में से कारण दर्ज करना होगा।
अनिवार्य संलग्नक: विद्यालय/प्रवेश रजिस्टर की विद्यालय प्रमुख (HoS) द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र और टीसी (यदि लागू हो) भी संलग्न करनी होगी।
तीन स्तरों पर प्रमाणीकरण: नए फॉर्म में विद्यालय प्रमुख (HoS), खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी (DEO) तीनों के हस्ताक्षर, मुहर और सहमति (Undertaking) का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को यह प्रमाणित करना होगा कि छात्र को UDISE+ के ग्लोबल सर्च मॉड्यूल में पहले खोजा जा चुका है।
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