माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश: एलटी ग्रेड/सहायक अध्यापक (कक्षा 1 से 5) की शैक्षणिक अर्हता में संशोधन हेतु विज्ञप्ति जारी
उत्तर प्रदेश शासन एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती और योग्यताओं को लेकर एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियमों में संशोधन करते हुए प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के सहायक अध्यापकों के लिए नई शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई हैं।
प्रमुख बिंदु (वर्तमान बनाम प्रस्तावित व्यवस्था):
वर्तमान व्यवस्था: इसके तहत स्नातक के साथ बी.टी.सी. (BTC), डी.टी.सी. (DTCE), एस.टी.सी. (STC) या समकक्ष विनियमित डिग्रियां मान्य थीं।
प्रस्तावित एवं नई व्यवस्था: अब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले सहायक अध्यापकों के लिए निम्नलिखित तीन योग्यताएं अनिवार्य कर दी गई हैं:
स्नातक डिग्री: भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि।
प्रशिक्षण योग्यता (Training): एनसीटीई (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जैसे बी.टी.सी. (B.T.C.) या डी.एल.एड. (D.L.Ed.) की उपाधि।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.): उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 1 से कक्षा 5 हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) सफलतापूर्व उत्तीर्ण की हो।
यह विज्ञप्ति सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (भगवती सिंह) के हस्ताक्षर से 11 सितंबर 2026 को जारी की गई है।
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