69000 सुनवाई –
आज केवल कोर्ट को यही समझाया गया कि टीईटी भी selection process का पार्ट है इसलिए उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम का 3(6) जो कि मेरिट और ओपन कम्पटीशन के लिए है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को टीईटी में भी अनारक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के बराबर या अधिक marks लाने होंगे हालांकि ये बात रामशरण मौर्य (या आप मुझे भी क्रेडिट दे सकते हैं मैंने कहा था नहीं कि टीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा जिसको पास करने पर केवल आप पात्र होते हैं चयनित प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के 😀) में जस्टिस ललित ने दरकिनार कर दी थी ।
एटीआरई को screening test कोर्ट ने note भी किया है (footnote 😜)।
बाकी कल भी सुनवाई जारी रहेगी ।
मैं आज भी कायम हूँ टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है selection process का part नहीं है ।
#rana
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