स्कूल में शिक्षक से मारपीट और जबरन इस्तीफा लेने के आरोप पर कोर्ट सख्त
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने आवासीय विद्यालय में संविदा पर कार्यरत हिंदी शिक्षक से मारपीट कर जबरन इस्तीफा लेने के आरोप को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोप सही हैं तो मामला बेहद गंभीर है। शैक्षणिक संस्थान से भावी पीढ़ी को आदर्श व्यवहार सीखने की अपेक्षा की जाती है, वहां इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने हरि नारायण की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता नित्यानंद श्रीवास्तव ने दलील दी कि याची महिला समाख्या द्वारा स्थापित विहान बालक/बालिका आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक हिंदी शिक्षक के रूप में संविदा पर कार्यरत था। उसे वार्डन की जिम्मेदारी भी दी गई थी।
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